Indian Polity M laxmikant Notes : भारत की संसद

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जब भी आप भारतीय राजव्यवस्था ( Polity of India ) विषय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको Parliament of India के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इस पोस्ट में हम आपको Indian Polity M laxmikant Notes : भारत की संसद के नोट्स हिंदी में उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक सिविल सर्विस परीक्षा के लिए एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से बहुत बार प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं

हम आपको संसद के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सके एवं आगामी परीक्षा के लिए तैयार कर सकें

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Indian Polity M laxmikant Notes : भारत की संसद

● भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है।

राज्यसभा –

● अनुच्छेद-80 –  इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है।

● इसे राज्यों की सभा, स्थायी सभा, उच्च सदन कहा जाता है।

●  राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।

●  वर्तमान में 245 सदस्य है–

● राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

● सदस्यों का कार्यकाल – 6 वर्ष है।

● इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं।

● 3 अप्रैल, 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ।

● 13 मई, 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई।

● 23 अगस्त, 1954 को इसका नाम ‘राज्यसभा’ रखा गया।

● इसे पहले ‘Council of the States’ कहा जाता था।

● भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

● अनुच्छेद-249 – राष्ट्रीय महत्त्व के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा रखा जा सकता है।

● अनुच्छेद-312 – अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। 

लोकसभा

● अनुच्छेद-81 – इसमें लोकसभा की संरचना का उल्लेख।

● इसे लोगों की सभा, अस्थायी सभा, भावनाओं का सदन, निम्न सदन, राष्ट्र का दर्पण भी कहा जाता है।

● लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।

● 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे।

● 17 अप्रैल, 1952 को लोकसभा पहली बार गठित हुई।

● 13 मई, 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई।

● लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।

● लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत स्वामी आंयगर थे।

● प्रोटेम स्पीकर – लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता हैं।

● धन विधेयक – हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाता है।

● संयुक्त अधिवेशन – लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।

● लोकसभा सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।

● अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

● अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं।

बजट (Budget)

● बजट ‘फ्रांसीसी’ शब्द ‘बुजुट’ से बना है, जिनका  अर्थ है “चमड़े का थैला” है।

● भारत में वित्त मंत्रालय का “आर्थिक मामलों का विभाग”  बजट निर्माण का कार्य करता है।

● अनुच्छेद-112 – इसमें बजट को “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।

● अनुच्छेद-265 – “बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नही” का उल्लेख इस अनुच्छेद है।

● संचित निधि – कोई भी धन इसमें संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना से निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है।

● आकस्मिक निधि – इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है।

● बजट फरवरी माह के अंतिम कार्यदिवस को रखा जाता है, जबकि 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है।

● लेखानुदान – अग्रिम अनुदान जो बजट की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले सरकार को दिया जाता है।

● कटौती प्रस्ताव –विपक्ष द्वारा लाया जाता है तथा यह तीन प्रकार की होती है–

 1. सांकेतिक कटौती

 2. मितव्ययता कटौती

 3. नीति कटौती  

● गिलोटीन – संसद में बजट-सत्र के अंतिम दिनों में बिना बहस किए बजट पारित करना।

● भारत सरकार ने 21, दिसम्बर, 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कर दिया गया।

● श्रीमती निर्मला सीतारमण – 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया।

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अंतिम शब्द

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