आपको तो पता ही होगा कि भारतीय संविधान ( Indian Constitution ) कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है यहां से तो प्रश्न पूछे जाने के चांस काफी ज्यादा होते हैं इसलिए हम आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं विदेशी स्रोत के ऐसे नोट्स स लेकर आए है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे इन नोट्स को पढ़कर आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से अनेक बार काफी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं इसलिए आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ें साथ ही निशुल्क नीचे दिए गए लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं
भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं विदेशी स्रोत
● भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है।
1. प्रथम अनुसूची – इसके अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अर्थात् इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है।
2. द्वितीय अनुसूची – इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन का उल्लेख है।
नोट :- इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है।
3. तृतीय अनुसूची – इसके अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख हे।
नोट :- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं होकर उससे संबंधित अनुच्छेद में है।
नोट :- राज्यपाल व राष्ट्रपति – संविधान की रक्षा की शपथ।
● मंत्री – पद व गोपनीयता की शपथ।
● शेष सभी – संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते है।
4. चौथी अनुसूची – इसके अन्तर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है।
5. पाँचवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है।
6. छठी अनुसूची – इसके अन्तर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है।
7. सातवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का बँटवारा किया गया है। जिसके तहत तीन सूचियाँ बनाई गई है–
(i) संघ सूची – इस सूची में दिये गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।
● मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय शामिल है।
● देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि।
(ii) राज्य सूची – इस सूची में दिये गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
● मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय शामिल है।
● पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन-स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि
(iii) समवर्ती सूची – इसके अन्तर्गत दिये गए विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते है। परन्तु केन्द्र का कानून ही मान्य होगा।
● मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय शामिल है।
दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन वन, श्रमिक संघ आदि।
8. आठवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है।
नोट :- मूल संविधान में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था।
वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है।
नोट :-
(I). 21 वाँ संविधान संशोधन, 1967 – सिंधी (15वीं)
(II). 71 वाँ संविधान संशोधन, 1992 – कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (16,17,18)
(III). 92 वाँ संविधान संशोधन, 2003 – बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (19,20,21,22)
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अंतिम शब्द –
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