अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते है तो आपने भारतीय संविधान के बारे में तो पढ़ा होगा इस पोस्ट में हम Indian Constitution Notes : भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ से संबंधित क्लासरूम नोट्स उपलब्ध करवा रहे है ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ ले ऐसे नोट्स शायद ही आपको कही मिलेंगे |
संविधान की अनुसूचियाँ के बारे विस्तृत जानकारी के लिए हमने नीचे शार्ट नोट्स अवेलेबल करवा दिए है जिन्हे आप केवल हिन्दी भाषा में पढ़ सकते है |
Indian Constitution Notes : भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है –
1. प्रथम अनुसूची – इसके अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अर्थात् इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है।
2. द्वितीय अनुसूची – इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है।
नोट :- इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है।
3. तृतीय अनुसूची – इसके अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख हैं।
नोट :- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं होकर उससे संबंधित अनुच्छेद में है।
4. चौथी अनुसूची – इसके अन्तर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है।
5. पाँचवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है।
6. छठी अनुसूची – इसके अन्तर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है।
7. सातवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का बँटवारा किया गया है। जिसके तहत तीन सूचियाँ बनाई गई है–
(i) संघ सूची – इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।
● मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय शामिल है।
● देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि।
(ii) राज्य सूची – इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
● मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय शामिल है।
● पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन-स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि
(iii) समवर्ती सूची – इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। परन्तु केन्द्र का कानून ही मान्य होगा।
● मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय शामिल है।
दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन वन, श्रमिक संघ, जनसंख्या, माप-तोल, वन्यजीव आदि।
8. आठवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है।
नोट :- मूल संविधान में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था।
वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है।
नोट
(I). 21 वाँ संविधान संशोधन, 1967 – सिंधी (15वीं)
(II). 71 वाँ संविधान संशोधन, 1992 – कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (16,17,18)
(III). 92 वाँ संविधान संशोधन, 2003 – बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (19,20,21,22)
9. नौवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
नोट :- इस अनुसूची को ‘प्रथम संविधान संशोधन’ के द्वारा 1951 में जोड़ा गया।
नोट :- सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इसी अनुसूची में हैं।
नोट :- केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि वह संविधान की ‘आधारभूत संरचना’ का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकेगी।
10. दसवीं अनुसूची – यह संविधान में 52 वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई।
नोट :- इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
नोट :- 91 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में दल-बदल पर पूर्णत: रोक लगा दी गई।
11. ग्यारहवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है।
नोट :- 73 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया।
12. बारहवीं अनुसूची – इसके अन्तर्गत नगरपालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है।
नोट :- इसे 74 वें संविधान संशोधन, 1993 में जोड़ा गया था।
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अंतिम शब्द –
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