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जब भी आप भारतीय राजव्यवस्था ( Polity of India ) विषय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इस पोस्ट में हम आपको polity m laxmikanth 7th Edition Book Notes PDF : भारत निर्वाचन आयोग के नोट्स हिंदी में उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक सिविल सर्विस परीक्षा के लिए एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से बहुत बार प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं

हम आपको निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सके एवं आगामी परीक्षा के लिए तैयार कर सकें

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polity m laxmikanth 7th Edition Book Notes PDF : भारत निर्वाचन आयोग

·अनुच्छेद-324 –भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में यह उल्लिखित है किराष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,लोकसभा,राज्यसभा, विधानसभा तथा विधानपरिषद् के चुनाव करवाने के लिएएक चुनाव आयोगहोगा।

·25 जनवरी, 1950 –इस तिथि को वर्तमान चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था।

नोट :-वर्ष 2009 से ’25 जनवरी’ को‘मतदाता दिवस’के रूप में मनाया जाता है।

· इस आयोग मेंएक मुख्य निर्वाचन आयुक्तऔरदो अन्य आयुक्तहोते हैं।

· इन सभी की नियुक्तिराष्ट्रपतिद्वारा की जाती है।

· अध्यक्ष का कार्यकाल6 वर्षतथा65 वर्षकी आयु में सेवानिवृत्ति होती है।

· अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल – 6 वर्ष या 62 वर्ष।

· संविधान में इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं है।

नोट :-भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

·राज्य निर्वाचन अधिकारी –प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोग के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है।

·चुनाव आयोग के कार्य –चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य है–

I. चुनाव करवाना।

II. निर्वाचन क्षेत्रों का और स्थानों का निर्धारण करना।

III. संसद तथा विधानमण्डल के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करना।

IV. राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें चुनाव चिह्न प्रदान करना।

·61वाँ संविधान संशोधन वर्ष 1989 –इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं चुनाव में मतदान करने कीआयु 21वर्षसेघटाकर 18 वर्षकर दी गई।

·राष्ट्रीय दल के दर्जे का आधार –लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कुल वैध मतों का6%प्राप्त करने तथा लोकसभा की4 सीटेंप्राप्त करने परराष्ट्रीय दलका दर्जा दिया जा सकता है।

·राज्य दल का दर्जा –विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का6%तथा विधानसभा की2 सीटेंप्राप्त करने पर राज्यपाल का दर्जा दिया जा सकता है।

· चुनाव सुधार समितियाँ

तारकुंडे समितिवर्ष 1977अध्यक्षवी.एम. तारकुंडे
दिनेश गोस्वामी समितिवर्ष 1990अध्यक्षदिनेश गोस्वामी
गुप्ता/गुप्त समितिवर्ष 1998अध्यक्षइन्द्रजीत गुप्त
संविधान समीक्षा आयोगवर्ष 2000अध्यक्षएम.एन. वैंकटचलैया

EVM (Electronic Voting Machine)

· इसका प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1982 मेंकेरलकेविधानसभा क्षेत्रमें किया गया।

·गोवा –वर्ष 1999 में सम्पूर्ण चुनाव करवाने वालाप्रथम राज्य

· वर्ष 2009 में आम चुनाव तथा विधानसभाओं का चुनावEVMसे करवाया गया।

NOTA (None of the above)

· वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने‘PUCL v/s भारत संघ’के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि यदि मतदाता के द्वारा किसी भी उम्मीदवार को पंसद नहीं किया जाता है तो वह‘इनमें कोई नहीं’विकल्प चुन सकता है।

वी.वी.पी.ए.टी.

· वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल।

·चुनाव खर्च सीमा

1. लोकसभा उम्मीदवार – 95 लाख रुपये।

2. विधानसभा उम्मीदवार – 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

· केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य) तथा पूर्वोत्तर के चार राज्यों-असम,अरुणाचल प्रदेश,मणिपुरऔरनागालैण्डमें परिसीमन के लिए6मार्च, 2020को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीशरंजना प्रकाश देसाईकी अध्यक्षता मेंपरिसीमन आयोगका गठन किया।

· यह आयोगजम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर संघ राज्य के लोक सभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा।

·असम,अरुणाचल प्रदेश,मणिपुरएवंनगालैंडके क्षेत्रों का परिसीमनपरिसीमन कानून2002के प्रावधानों के तहत करेगा।

·5 मई, 2022कोजम्मू- कश्मीर परिसीमन आयोगने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर तैयार की गई अपनीअंतिम रिपोर्टको जारी कर दिया।

· परिसीमन के पश्चात् अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें90हो गयी है, जिसमेंकश्मीर संभागमें47तथाजम्मू संभागमें43विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं।

·‘निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम,2016 – 31जुलाई, 2015सेभारत एवं बांग्लादेशके मध्य बस्तियों की अदला-बदली के बादपश्चिम बंगालकेकूच बिहारजिले के विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन किया।

·निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम, 2021–यह अधिनियम संसद में लोकसभा द्वारा20दिसम्बर, 2021को तथा राज्यसभा द्वारा21दिसम्बर, 2021को पारित किया गया तथा29दिसम्बर2021को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की।

· इस अधिनियम के तहतजनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950एवंजनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951में संशोधन किया गया है।

· इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मतदाता के आधार कोवोटर आईडी (मतदाता पहचान पत्र)से लिंक करना है ताकि फर्जी मतदान के खतरे से बचा जा सके।

· इस अधिनियम मेंपत्नीशब्द के स्थान परजीवनसाथी (Spouse)को अंतःस्थापित किया गया है।

· इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता को एक कैलेण्डर वर्ष में चार बार क्रमश:1जनवरी,1 अप्रैल,1 जुलाईऔर1अक्टूबरको अपना नामांकन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

राजीव कुमार –वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त

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