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अगर आप IAS बनने का सपना देख चुके हैं और तैयारी में जुट गए हैं तो सबसे पहले आपको NCERT कक्षा 6 से 12 पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और इसलिए इस पोस्ट में हम आपको भारतीय राजव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक Ncert Indian Polity Notes Pdf ( 5 ) भारत का राष्ट्रपति की संपूर्ण जानकारी आपको शार्ट तरीके से आसान भाषा में उपलब्ध करवा रहे हैं

 जब भी आप Ncert पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत का राष्ट्रपति ( President of India ) के बारे में पढ़ने को मिलेगा उसी से संबंधित हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं साथ ही आप इसे PDF के रूप में निशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं

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Ncert Indian Polity Notes Pdf ( 5 ) भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति (President)

● भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है।

● अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

● योग्यताएँ –

       (i) वह भारत का नागरिक हो।

         (ii) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।

         (iii) वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

         (iv) किसी लाभ के पद पर न हो।

       नोट :-

·    अनुच्छेद 58 – में इन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है।

–    अनुच्छेद 58 – में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केन्द्र या राज्य का मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं।

● अनुच्छेद 71 – राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई केवल व केवल सर्वोच्च न्यायालय की करेगा। उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

● चुनाव अवैध घोषित होने पर भी उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे।

राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल–

● अनुच्छेद-54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का उल्लेख है जो निम्नलिखित है–

       (i) संसद के सभी निर्वाचित सदस्य

         (ii) राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य

         (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। (70 वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में इसे जोड़ा गया)

राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि :

● भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है।

● अनुच्छेद-55 – इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियों का उल्लेख है।

● राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है।

● उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होते हैं।

● मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। विजयी होने वाले उम्मीदवार को निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं।

● जमानत राशि – 15,000/– रु. जो कि कुछ वैद्य मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाती है।

राष्ट्रपति की शपथ–

● अनुच्छेद-60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है।

● राष्ट्रपति हमेशा संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है।

● इसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाता है।

राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते–

·       राष्ट्रपति का मासिक वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपये है।

● उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा सहित अन्य भत्ते मिलते हैं।

● राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।

● राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल–

● अनुच्छेद-56 – इसके तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

● राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। जिसकी सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है।

राष्ट्रपति को विशेषाधिकार

● अनुच्छेद-361  इसके तहत पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाल सकता है।

● उन पर पद पर रहते हुए फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

● दीवानी मामलों में 2 माह की पूर्व सूचना पर कार्यवाही की जा सकती है।

       नोट :- अनुच्छेद-57 – इसके तहत कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है।

राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग–

● अनुच्छेद 61 – इसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है।

नोट :-

● केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।

● महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

● प्रस्ताव लाने हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है।

● प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना देनी होती है।

● राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं।

● यदि कोई सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है।

● महाभियोग प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक है।

● महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनित सदस्य भी भाग लेते हैं।

       नोट :- इस प्रक्रिया में राज्य विधान मण्डल के विधानसभा सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है।

● राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर 6 माह में चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है।

● राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा पूरे 5 वर्षों के लिए करवाया जाता है।

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