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आज की यह पोस्ट एक ऐसे टॉपिक पर है  जिसे आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूर पढ़ते होंगे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय मूल अधिकार के नोट्स आज हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं यह Fundamental right ( मूल अधिकार ) Upsc toppers notes pdf Download नोट्स UPSC , SSC CGL , UPPCS , CHSL , RAS  एवं अन्य सभी परीक्षाओं में जरूर काम आएंगे 

Mul adhikar notes pdf in Hindi के बारे में हमने आपको बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में नोट्स उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है यह नोट्स आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं जो केवल हिंदी भाषा में है पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया है

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Fundamental right ( मूल अधिकार ) Upsc toppers notes pdf Download

मौलिक अधिकार – एक नजर में

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14 से 18):

अनु. 14- विधि के समक्ष समता –

  • यह विधि के समक्ष समानता अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद देश के सामान्य कानूनों से शासित होंगे अर्थात् कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
  • मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के वाद में  उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद अनुच्छेद-14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया गया है।

अनु. 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध –

  • यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत समता के आधार को विशेष क्षेत्रों में लागू करने की व्यवस्था है। यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को रोकता है।
  • अनुच्छेद-15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में अंत: स्थापित किया गया जिसके अनुसार शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
  • यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है।
  • 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा संविधान के अनुच्छेद-15 में खण्ड(5) जोड़ा गया जिसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी विशेष उपबंध बना सकता है।
  • 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा अनुच्छेद-15 में (6) जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य अनुच्छेद-15(4) तथा अनुच्छेद-15(5) में वर्णित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा।

अनु. 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता-

  • यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद सरकारी सेवाओं में सभी की नियुक्ति हेतु समानता के अवसर उपलब्ध कराता है।
  • 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद (4)(क) जोड़ा गया, इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
  • 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 से अनुच्छेद-16(6) जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अनुच्छेद-16(4) में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्बल समुदाय के लिए भी नियुक्ति व पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा।

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अंतिम शब्द

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 मैं उम्मीद करता हूं कि इस Fundamental right ( मूल अधिकार ) Upsc toppers notes pdf Download पोस्ट में उपलब्ध करवाया गया स्टडी मैटेरियल आपको भविष्य में किसी ना किसी परीक्षा में जरूर काम आएगा एवं अगर आपको यह अच्छा लगे तो इस वेबसाइट के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं